PM Shram Yogi Maandhan Yojana : भारत सरकार अब श्रमिकों छोटे दुकानदारों को ₹3000 हर महीने देगी खाते में ऐसे करे आवेदन
मजदूरी करने वाले सभी मजदूर भाइयों के लिए भारत सरकार की तरफ से आ गई बहुत बड़ी खुशखबरी अब इन मजदूर भाइयों को सुरक्षित भविष्य हेतु भारत सरकार के तरफ से उन्हें हर महीने ₹3000 की आर्थिक मदद की जाएगी भारत सरकार की तरफ से मजदूर भाइयों के लिए नई योजना शुरू की गई है आज के इस लेख में आपको सरकार के द्वारा शुरू की गई इसमें योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं।
समय-समय पर मजदूर भाई की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कई प्रकार की योजनाएं शुरू की जाती है आज के समय में सबसे प्रसिद्ध योजना मजदूर भाइयों के लिए उनके सुरक्षित भविष्य हेतु भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो मजदूर भाई जुड़ते हैं उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में ₹3000 की राशि प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत छोटे रोजगार करने वाले व्यापारी दुकानदार अथवा सड़क किनारे रेडी लगाने वाले जुड़कर महिला का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
Post Type | Pension Scheme |
Name Of Post | Karmyogi Mandhan Yoajana |
Name Of Scheme | PM Karmyogi Mandhan Yojana |
Loaction | All India |
Official Site | https://maandhan.in/ |
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
भारत का श्रमबल देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि, इस श्रमबल का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में आता है, जिसमें दैनिक मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, और छोटे कारीगर शामिल हैं, जिन्हें औपचारिक रोजगार के साथ मिलने वाले लाभ और सुरक्षा का अभाव होता है। इस अंतर को समझते हुए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) शुरू की, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
मार्च 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन श्रमिकों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, वे सेवानिवृत्ति के बाद गरिमा और वित्तीय स्थिरता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पात्रता
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- यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों के लिए है।
- श्रमिक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
- श्रमिक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पेंशन लाभ
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- 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पंजीकृत श्रमिक को ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
- यदि पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% मिलेगा। यह लाभ केवल पति/पत्नी के लिए है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना योगदान
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- योजना में शामिल होने की आयु के अनुसार योगदान राशि भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई श्रमिक 18 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ता है, तो उसे ₹55 प्रति माह का योगदान देना होगा, जबकि 40 वर्ष की आयु में जुड़ने पर ₹200 प्रति माह का योगदान देना होगा।
- सरकार श्रमिक के योगदान के बराबर की राशि जमा करेगी, जिससे यह योजना कम आय वाले श्रमिकों के लिए बेहद लाभकारी बन जाती है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना निकासी और वापसी
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- योजना में 10 साल के भीतर बाहर निकलने पर जमा की गई राशि को बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस लिया जा सकता है।
- यदि 60 वर्ष से पहले पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति/पत्नी नियमित योगदान देकर योजना को जारी रख सकता है या ब्याज सहित जमा राशि निकाल सकता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं प्रथम चरण में, आवेदन करने के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- आवेदन फॉर्म भरें: वेबसाइट पर आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
- आवश्यक दस्तावेजों की सामग्री: आवेदन के साथ, आपको आवश्यक दस्तावेजों की कापी भी संलग्न करनी होगी। यह दस्तावेज आपकी पहचान, पता प्रमाण, आय प्रमाण, और अन्य आवश्यक विवरणों को साबित करते हैं।
- आवेदन सबमिट करें: फॉर्म और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, आपको वेबसाइट पर निर्दिष्ट तारीख तक आवेदन सबमिट करना होगा।
- आवश्यकता की जांच करें: आपके द्वारा भरे गए आवेदन और दस्तावेजों की जाँच करें और सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और पूर्ण है।
- आवश्यकता अनुसार योजना का लाभ लें: आवेदन के बाद, आपको योजना की आवश्यकता और योग्यता के आधार पर योजना के लाभ का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी।
- संपर्क सूत्र: यदि आपके पास किसी भी प्रश्न या समस्या का सामना हो, तो आप योजना के आधिकारिक संपर्क सूत्र से संपर्क कर सकते हैं।
- पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के लिए आवेदन करने का यह प्रक्रिया आपको एक सुरक्षित और सही तरीके से योजना का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी।
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पीएम श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू हुई?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2019 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी योजना शुरू की गई थी। योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 3000 रुपये की मासिक पेंशन के साथ वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
पीएम किसान मंधन योजना क्या है?
छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में पैसों की तंगी न हो इसके लिए केंद्र सरकार ने 2019 में पीएम किसान मानधन योजना की शुरूआत की थी. इसमें हर महीने छोटा सा निवेेश करने पर किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलती. कृषि मंत्रालय ने किसानों से इसमें नामांकन कराने की अपील की है
मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा अपने नजदीकी बैंक शाखा में भी जा सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका बचत खाता है, वहां जाकर आप Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद आपको ₹3000 तक की मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है।